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पैन कार्ड बनाने की ऑनलाइन प्रकिया, Apply for PAN Card Online in Hindi

पैन कार्ड जिसे हम पर्मानेंट अकाउंट नंबर (स्थायी खाता संख्या) कार्ड भी कहते हैं। इसकी गिनती जरूरी डॉक्युमेंट में ही की जाती है। इससे आप सिर्फ आयकर रिटर्न ही नहीं भरते बल्कि इसे पहचान पत्र के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी जगह बैंक खाते खुलवाने से लेकर पीएफ (प्रोविडेंट फंड) खाते तक के लिए आपको पैन कार्ड की आवश्यक्ता ज़रूर पड़नी है। 
पैन कार्ड की महत्व के बारे में जानकर आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि अगर यह कार्ड किसी की खो जाए तो उसका क्या होगा? परेशान बिल्कुल मत होइए क्योंकि खोया हुआ कार्ड आप दुबारा पा सकते हैं और नया कार्ड भी बड़ी आसानी से आप बनवा सकते हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि यह काम आप बस कुछ क्लिक्स और थोड़ी सी टाइपिंग के सहारे घर बैठे आसानी से NSDL की वेबसाइट से कर सकते हैं।
  1. सबसे पहले इनकम टैक्स सर्विस (Income Tax Service Unit) से जुड़ी वेबसाइट  पर जाएं।                     
  2. ऊपर दिए गए लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो पैन कार्ड के लिए आवेदन (अप्लाई) करने वाला मुख्य पृष्ठ जिसे होम पेज भी कहते हैं वह खुल जाएगा। यहां आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे- नए पैन कार्ड के लिए एप्लिकेशन फॉर्म, अप्लाई किए गए पैन कार्ड की वर्तमान स्थिति का जायजा, पुराने/खो गए पैन कार्ड की फिर से प्राप्ति और पैन कार्ड में दी गई जानकारियों में सुधार। यहां आप आपनी सुविधा के अनुसार अपना विकल्प चुन सकते हैं।
  3. वहीं अगर आप पैन कार्ड के लिए नया आवेदन (अप्लाई) कर रहे हैं तो आपको साइट पर दिया फॉर्म 49-ए भरना पड़ेगा। इस फॉर्म को आप वेबसाइट पर भर सकते हैं और फिर जमा कर दे।
  4. फॉर्म ऑनलाइन जमा हो जाने के तुरंत बाद आपके सामने एक 15 अंको का एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा। आप अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर का प्रिंट निकलवाकर उसे संभाल कर रख लीजिए।
  5. आपने जो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म का प्रिंट निकाला है उसे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजना पड़ेगा। याद रहे इसे भेजने के पहले आपको इसके साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। इनमें आपके पते से जुड़ा कोई एक डॉक्युमेंट और आपकी पहचान से जुड़ा कोई एक डॉक्युमेंट आपको एक्नॉलेजमेंट फॉर्म के साथ लगाना होगा। इस बात का आपको विषेश ध्यान देना है कि आपका नाम एक्नॉलेजमेंट फॉर्म पर ठीक वैसे ही लिखा हो जैसा कि आपके बाकी के डॉक्यूमेंट्स में लिखा है।
  6. एक्नॉलेजमेंट फॉर्म में दी गई जगह पर आपको पहले तो अपना नया फोटो लगाना होगा और साथ ही साइन भी करना होगा। फोटो रंगीन और स्पष्ट हो तो ज्यादा अच्छा क्योंकि इसका इस्तेमाल आपके पैन कार्ड पर होता है।
  7. भारत में किसी भी पते पर पैन कार्ड मंगवाने के लिए आपको 96 रुपए का शुल्क (फीस) भरना होगा। आप चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के सहारे यह फीस भर सकते हैं. अगर आप भारत के बाहर से पैन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको फीस के तौर पर 962 रुपए चुकाने होते हैं और इसके लिए सिर्फ डिमांड ड्रॉफ्ट का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिग के सहारे जब आप पेमेंट करते हैं तो ऐसा आपको फॉर्म भरते वक्त ही करना पड़ेगा। एक बार शुल्क अदा हो जाने के बाद आपको इसकी भी रसीद ऑनलाइन मिल जाएगी। इसका प्रिंट लेकर इसे आपको एक्नॉलेजमेंट फॉर्म के साथ भेजना होगा
एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजने से पहले इन बातों पर ध्यान दें...
-  आवेदन फॉर्म पर नया फोटो चिपकाए और साइन करें।
- आवेदक के पते का प्रमाण
- आवेदक का पहचान पत्र
- ऑनलाइन शुल्क जमा करने की स्थिति में शुल्क रसीद अथवा डिमांड ड्राफ्ट या चेक
ऑनलाइन एप्लिकेशन भरे जाने के 15 दिन के भीतर आपको यह फॉर्म बताए गए डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना होगा। जिस लिफाफे में आप एक्नॉलेजमेंट फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स डालेंगे उसपर आपको लिखाना होगा 'पैन कार्ड के लिए आवेदन- 15 अंकों वाला एक्नॉलेजमेंट नंबर।'

9. पैन कार्ड का आवेदन करने से पहले आप साइट पर दी गई जानकारी को अच्छे से पढ़ें क्योंकि उसमें साफ लिखा होता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। 
एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद आप आवेदन की स्थिति जान सकते हैं।
पैन कार्ड आवेदन के लिए हिंदी दिशा निर्देश डाउनलोड करें- https://tin.tin.nsdl.com/pan/Guideline49A.pdf
 आवेदन की स्थिति ऑनलाइन, पत्र व्यवहार या एस.एम.एस. के ज़रिए भी पता की जा सकती है। इसके लिए आपको एक्नॉलेजमेंट संख्या की बहुत ज़रूरत होती है।
 ऑनलाइन आवेदन की स्थिति जानने के लिए यहां जाएं ।
एस.एम.एस. द्वारा आवेदन की स्थिति जानने के लिए 57575 पर आगे दिया एस.एम.एस. भेजें-
NSDPAN एक्नॉलेजमेंट संख्या
10. आपके पैन कार्ड में दी गई जानकारी बदलने या ठीक करवाने का भी वही तरीका है जो नया पैन कार्ड बनवाने है. वेबसाइट के मेन पेज पर आपको वह विकल्प चुनना होगा जिसमें लिखा है 'पैन से जुड़ी जानकारी में बदलाव या सुधार' ('Changes or Correction in PAN details')।
पैन कार्ड में सुधार अथवा बदलाव के लिए हिंदी दिशा निर्देश डाउनलोड करें । 

पैन से संबंधित सामान्य जानकारी-

एक बार पैन प्राप्त करने पर यह जीवनभर के लिए पूरे भारत में पैन-धारक के लिए वैध है। यह पते में परिवर्तन अथवा निर्धारण अधिकारी आदि के परिवर्तन द्वारा प्रभावित नही होता। हालांकि, पैन आंकड़ों (अर्थात् पैन प्राप्त करने के समय उपलब्ध कराए गए विवरण) में कोर्इ परिवर्तन "नए पैन कार्ड के लिए प्रतिवेदन अथवा/तथा पैन आंकड़ों में परिवर्तन अथवा संशोधन" के रूप में विवरण की प्रस्तुति द्वारा आयकर विभाग को सूचित किया जाना चाहिए।
एक व्यक्ति एक से अधिक पैन नहीं रख सकता। यदि एक व्यक्ति को पैन आवंटित हो गया है, तो वह दूसरे पैन की प्राप्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकता। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272ख के अंतर्गत एक से अधिक पैन रखने पर रु. 10,000 के जुर्माने का प्रावधान है। यदि एक व्यक्ति को एक से अधिक पैन आवंटित हो गया है तो उसे तुरंत अतिरिक्त पैन कार्ड को वापस कर देना चाहिए।
कर कटौती करने वाला व्यक्ति को पैन की सूचना देनी चाहिए। 1 अप्रैल, 2010 से कटौतीकर्ता को पैन की गैर-प्रस्तुति पर 20 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की उच्चतम दर पर टीडीएस लगाया जाता हैं।
विवरणी को केवल तभी दाखिल किया जाना हैं यदि आप धारा 139 . के अंतर्गत आय की विवरणी को दाखिल करने के लिए उत्तरदायी हैं। पैन प्राप्त करने के पश्चात् आय की विवरणी को दाखिल करना अनिवार्य नही हैं।



1 comment:

  1. बहुत सुंदर तरीका बताया है सर आपने

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